NDPS / कांगड़ा में 21.43 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में दो दोषी करार, अदालत ने सुनाई अलग-अलग सजा
NDPS : वर्ष 2022 में थाना डमटाल में दर्ज 21.43 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधि के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और 17 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
कांगड़ा
चार वर्ष बाद आया न्यायालय का फैसला
जिला कांगड़ा के थाना डमटाल में वर्ष 2022 में दर्ज 21.43 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, जांच से जुड़े अभिलेखों तथा 17 गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया।
मुख्य आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय ने आरोपी अमन वर्मा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सह आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
सह आरोपी रूबी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे भी एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2022 में दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन के अनुसार 19 अप्रैल 2022 को थाना डमटाल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 21.43 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
