NDPS / 3.616 किलो चरस तस्करी मामले में दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
NDPS : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने 3.616 किलोग्राम चरस बरामदगी मामले में दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
कुल्लू
एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई गई सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध अधिनियम (एनडीपीएस) से जुड़े एक मामले में दोषी धर्म चंद पुत्र सेस राम को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के अनुसार यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी के अनुसार आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया।
2022 में एसआईयू ने की थी कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 नवंबर 2022 को शाम लगभग 4:25 बजे जिला कुल्लू की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी धर्म चंद के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की गई। बरामदगी के बाद पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर नियमानुसार जांच शुरू की गई।
16 गवाहों के बयान के बाद आया फैसला
पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष में दो गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।