NDPS / एनडीपीएस एक्ट के मामले में जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
NDPS : नाहन जिला एवं सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के पास से वर्ष 2019 में 1440 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
नाहन
जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन ने मादक पदार्थ तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने मोहल्ला जोगीबन बड़ा चौक, नाहन निवासी अजय परमार पुत्र इंदर विक्रम सिंह परमार को दोषी ठहराया।
मामले के अनुसार 14 दिसंबर 2019 को एसआईयू नाहन की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटी में भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल लेकर कालाअंब की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सेनवाला कटयाट मंदिर के समीप नाकाबंदी कर स्कूटी को रोका।
तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से एक काले रंग का पिट्ठू बैग बरामद हुआ। बैग की जांच करने पर उसमें रखे डिब्बों से कुल 1440 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। आरोपी पुलिस को इन कैप्सूलों से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले की पुष्टि जिला न्यायवादी कार्यालय, सिरमौर द्वारा जारी प्रेस नोट में की गई है।