NDPS / नूरपुर पुलिस ने 48.30 लाख की संपत्ति पर लिया सरकारी कब्जा, दो मंजिला मकान सील
NDPS / नूरपुर पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करी से अर्जित कुल 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान गांव छन्नी में स्थित 45,90,557 रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय भवन का कब्जा सरकार के पक्ष में लेकर उसे विधिवत सील किया गया। इसके साथ ही अवैध कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपये की नकदी भी जब्त की गई है।
धर्मशाला
पुलिस के अनुसार, पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में पहली बार नशा तस्करी से अर्जित जब्त संपत्ति का वास्तविक कब्जा सरकार के पक्ष में लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एसएएफईएम (एफओपी) एक्ट 1976 एवं एनडीपीएस एक्ट 1985, नई दिल्ली के आदेश पर यह कार्रवाई शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह, निवासी वार्ड नंबर-09, डमटाल, तहसील इंदौरा की संपत्तियों के संबंध में की गई।
आदेश के बाद मकान का निरीक्षण
सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 22 अक्तूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत आदेश पारित कर पुलिस थाना डमटाल के थाना प्रभारी को जब्त संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए अधिकृत किया था। आदेश की अनुपालना में 4 नवंबर को मकान का निरीक्षण किया गया और दस्तावेज में दर्ज संपत्ति का मौके पर मौजूद भवन से मिलान किया गया। इसके बाद सुपुर्दगी पत्र के माध्यम से मकान का कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त कर उसे सील कर दिया गया।
नूरपुर पुलिस के अनुसार, एंटी चिट्टा अभियान नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान, वित्तीय जांच और कानूनी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क के विरुद्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।