NDPS / 8.54 ग्राम हेरोइन मामले में आरोपी को पांच साल कारावास और जुर्माने की सजा
NDPS : सरकाघाट स्थित स्पैशल जज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।
सरकाघाट
एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाया गया फैसला
स्पैशल जज सरकाघाट की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि माननीय स्पैशल जज डॉ. अबीरा वासू की अदालत ने सरकार बनाम अजय कुमार मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।
पांच वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा
अदालत ने आरोपी अजय कुमार (28) पुत्र सोमदत्त निवासी गांव बारीं, तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जून 2021 को पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बारीं से भाम्बला की ओर पैदल जा रहा था। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़कर जाने लगा, जिसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे मौके पर रोका और पूछताछ की। उसकी पहचान अजय कुमार के रूप में हुई।
जांच में हेरोइन बरामद होने की पुष्टि
पुलिस द्वारा झाड़ियों से बरामद किए गए एक लिफाफे की जांच की गई, जिसमें भूरे रंग का पदार्थ मिला। जांच के दौरान यह पदार्थ हेरोइन पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 8.54 ग्राम दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 14 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।