NDPS / चिट्टा-हेरोइन के दो मामलों में तीन आरोपियों की जमानत खारिज, मुख्य सप्लायर तक पहुंची पुलिस
NDPS / शिमला में चिट्टा और हेरोइन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ढली थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कथित मुख्य सप्लायर की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया, जबकि वेस्ट शिमला थाने में दर्ज दूसरे मामले में करीब 30 ग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे गए।
शिमला
पुलिस थाना ढली में दर्ज अभियोग संख्या 69/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक वर्मा पुत्र हरदेव वर्मा, निवासी ठियोग के कब्जे से करीब आठ ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जांच के दौरान नशे की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल की गई और राजनीश डाडा पुत्र मनमोहन डाडा, निवासी मोहाली को मुख्य सप्लायर के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन की पैरवी के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
दूसरा मामला पुलिस थाना वेस्ट शिमला में अभियोग संख्या 168/2026 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत आरोपी गोपाल सिंह कटवाल पुत्र रमेश चंद, निवासी बलाड़ा, जिला मंडी के कब्जे से करीब 30 ग्राम हेरोइन बरामद करने की बात कही गई है। पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने गत सोमवार को इस आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।