NDPS / शिमला में एनडीपीएस मामले का आरोपी अदालत के आदेश के बाद गिरफ्तार, दो मामलों में नाम आने पर कार्रवाई
NDPS : रोहड़ू में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज दो मामलों में नाम आने के बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को पहले एक मामले में नोटिस पर छोड़ा गया था, जिसके बाद दूसरे मामले में भी उसके खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई।
शिमला
पहले मामले में नोटिस पर किया गया था रिहा
पुलिस के अनुसार 17 फरवरी 2026 को पुलिस थाना रोहड़ू ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमल चौहान (31), निवासी रोहड़ू, जिला शिमला के कब्जे से लगभग 2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन तथा 7,800 रुपये नकद बरामद किए थे। इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के अंतर्गत नोटिस देकर रिहा किया गया था।
चार दिन बाद दूसरे एनडीपीएस मामले में भी दर्ज हुआ केस
पुलिस के अनुसार पहले मामले के चार दिन बाद, 21 फरवरी 2026 को थाना चिड़गांव पुलिस क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इस दौरान कमल चौहान के कब्जे से लगभग 4.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद होने का दावा किया गया। इस बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि लगातार दो एनडीपीएस मामलों में आरोपी का नाम सामने आने के साथ-साथ उसने बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस की शर्तों का भी पालन नहीं किया, जिसके बाद अदालत से आवश्यक आदेश प्राप्त किए गए।
अदालत के आदेश के बाद की गई गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि न्यायालय से आदेश मिलने के बाद 7 जुलाई 2026 को रोहड़ू पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नियमानुसार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों के विरुद्ध अभियान जारी है और ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
