POCSO / नाबालिग नातिन से यौन अपराध में नाना को पांच वर्ष का कठोर कारावास, 8 हजार रुपये जुर्माना
POCSO / धर्मशाला की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग नातिन से यौन अपराध के मामले में दोषी नाना को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धर्मशाला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले में यह फैसला सुनाया। मामला धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र से संबंधित है और फरवरी 2025 में पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह अपने नाना के साथ रहती थी और इसी दौरान उसके साथ यौन अपराध किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
अदालत में पेश किए गए 25 गवाह
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कुल 25 गवाह पेश किए। पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किया।