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POCSO / पोक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

POCSO : शिमला की फास्ट ट्रैक अदालत ने पोक्सो अधिनियम से संबंधित एक मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, जांच रिपोर्ट और सुनवाई के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह निर्णय सुनाया।

रोहड़ू

वर्ष 2024 में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर 2024 को थाना जुब्बल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में एक नाबालिग बालिका के साथ यौन अपराध किए जाने के आरोप लगाए गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच शुरू की और विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए।

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। इसके अतिरिक्त मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने 3 जून 2026 को आरोपी अंशुल पुत्र केवल राम, निवासी तहसील जुब्बल, जिला शिमला को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास

अदालत के आदेश के अनुसार यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह आदेश मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर पारित किया है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर पुलिस का फोकस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने कहा कि जिला शिमला पुलिस महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच, साक्ष्यों का संकलन और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है।

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