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POCSO / सोलन के करीब 30 स्कूलों में बच्चों को मिला कानूनी सुरक्षा का पाठ, हेल्पलाइन 1098 पर जोर

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 1 Hour Ago • 1 Min Read

POCSO / सोलन जिले के करीब 30 सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय कानून, बाल अधिकारों और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्कूलों के प्रमुख स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1098 प्रदर्शित करने पर जोर दिया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी समय रहते सहायता प्राप्त कर सकें।

POCSO / सोलन के करीब 30 स्कूलों में बच्चों को मिला कानूनी सुरक्षा का पाठ, हेल्पलाइन 1098 पर जोर

सोलन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद कुमार लगवाल ने की। कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के देशव्यापी स्कूल जागरूकता कार्यक्रम ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत आयोजित हुआ। विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के साथ कानूनी सुरक्षा और बाल अधिकारों के बारे में बताया गया।

शोषण की स्थिति में सहायता लेने की सलाह

शरद कुमार लगवाल ने विद्यार्थियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की स्थिति में बच्चों को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्हें बिना भय या झिझक अपनी बात माता-पिता अथवा संबंधित अधिकारियों के सामने रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेनी चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध करवाने की जरूरत पर भी बल दिया गया।

POCSO / सोलन के करीब 30 स्कूलों में बच्चों को मिला कानूनी सुरक्षा का पाठ, हेल्पलाइन 1098 पर जोर

कार्यक्रम में ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और निजी जानकारी साझा करने से जुड़े खतरों पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। उन्हें संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी मिलने पर सतर्क रहने और उचित सहायता लेने की सलाह दी गई। व्यक्तिगत सुरक्षा और अनुचित व्यवहार की पहचान के बारे में समझाते हुए कहा गया कि ऑनलाइन माध्यम पर निजी जानकारी साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पारस्परिक संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विधिक जानकारी भी प्रदान की।

26 से 31 अक्टूबर तक चला अभियान

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत 26 से 31 अक्टूबर, 2026 तक जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर करीब 30 सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। यह अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार चलाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहित वर्मा ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत सिंह नेगी सहित विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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