RBI / ग्राहकों के हितों से जुड़े नए नियम जारी, बैंकों और एजेंटों की कार्यप्रणाली के लिए दिशा-निर्देश तय
RBI : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों के साथ पारदर्शी और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करना है। नए प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और सभी संबंधित बैंकों को निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करने होंगे।
नई दिल्ली
RBI ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 15 जून 2026 को ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक) सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026’ जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होंगे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े विभिन्न परिचालन पहलुओं को विनियमित करेंगे। RBI के अनुसार इन संशोधित नियमों का उद्देश्य ग्राहकों के साथ संवाद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, बैंकों द्वारा नियुक्त एजेंटों की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के दौरान निर्धारित मानकों का पालन कराना है। निर्देशों में विशेष रूप से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA), डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट (DMA) और अन्य थर्ड-पार्टी प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।
1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम
RBI के अनुसार ये संशोधित दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए लगभग साढ़े छह महीने का समय दिया है, ताकि वे अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं, तकनीकी प्रणालियों, ग्राहक संपर्क तंत्र और एजेंट प्रबंधन व्यवस्था में आवश्यक बदलाव कर सकें। सभी संबंधित बैंकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए प्रावधानों के अनुरूप अपनी नीतियों को अपडेट करना होगा।
बैंकों को वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी
नए नियमों के तहत बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी अधिकृत डीएसए (Direct Selling Agents) और डीएमए (Direct Marketing Agents) की अद्यतन सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी होगी। यदि किसी एजेंट की नियुक्ति, हटाने या अन्य विवरण में बदलाव होता है तो बैंक को सात दिनों के भीतर वेबसाइट पर जानकारी अपडेट करनी होगी। RBI का मानना है कि इससे ग्राहकों को यह सत्यापित करने में सुविधा होगी कि उनसे संपर्क करने वाला व्यक्ति बैंक द्वारा अधिकृत है या नहीं।
एजेंट और बैंक कर्मचारियों की पहचान होगी अलग
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों, एजेंटों और थर्ड-पार्टी उत्पाद प्रतिनिधियों की पहचान स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए पहचान पत्र, यूनिफॉर्म, विजिटिंग कार्ड या अन्य उपयुक्त माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी एजेंट या प्रतिनिधि को स्वयं को बैंक का नियमित कर्मचारी बताने की अनुमति नहीं होगी। RBI का उद्देश्य ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
ग्राहकों से संपर्क के लिए निर्धारित समय
RBI ने ग्राहकों से संपर्क करने के लिए भी स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। निर्देशों के अनुसार एजेंट केवल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहकों से संपर्क कर सकेंगे। ग्राहक की पूर्व अनुमति के बिना उनके घर या कार्यालय में जाना अनुमत नहीं होगा। इसके अलावा एजेंट किसी भी बैंकिंग उत्पाद, ऋण, बीमा या अन्य सेवा के संबंध में ऐसे दावे नहीं कर सकेंगे जो बैंक द्वारा अधिकृत न हों। कोई भी थर्ड-पार्टी प्रतिनिधि स्वयं को बैंक कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा और न ही बैंक की ओर से ऐसे आश्वासन दे सकेगा जिनकी आधिकारिक स्वीकृति न हो।
कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा अनिवार्य
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी एजेंटों और उनसे जुड़े सब-एजेंटों से लिखित अंडरटेकिंग प्राप्त करें कि वे बैंक द्वारा निर्धारित ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ का पालन करेंगे। यह आचार संहिता ग्राहकों के साथ व्यवहार, सूचना साझा करने, उत्पादों के प्रचार और शिकायत निवारण जैसी प्रक्रियाओं को कवर करेगी। साथ ही बैंकों को यह कोड ऑफ कंडक्ट अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा ताकि ग्राहक भी निर्धारित मानकों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
ग्राहक हितों को ध्यान में रखकर जारी किए गए निर्देश
RBI ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, ग्राहकों को स्पष्ट और सही जानकारी उपलब्ध कराना तथा एजेंट आधारित बिक्री प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बनाना है। केंद्रीय बैंक के अनुसार सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को किसी भी बैंकिंग उत्पाद या सेवा के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद बैंकों की ग्राहक संपर्क और उत्पाद विपणन प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता और मानकीकरण देखने को मिल सकता है।