ROAD CLOSED / 1 फरवरी से 2 फरवरी तक साहल-राजनगर सड़क पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
Himachalnow / चंबा
उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने जारी किए आदेश
उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चकलू-पलेही-कोटी संपर्क सड़क के उन्नयन कार्यों के चलते साहल से राजनगर (थड़ी मोड़ के नजदीक) तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 1 फरवरी से 2 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग
आदेश के अनुसार, सभी वाहनों को थड़ी मोड़ से पलेई-कोटी मुख्य सड़क से कोटी की ओर भेजा जाएगा। यात्री और वाहन चालक इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।
सड़क कटिंग कार्य के कारण लिया गया निर्णय
लोक निर्माण विभाग, उपमंडल कोटी के सहायक अभियंता द्वारा कियाणी-राजनगर-चकलू-कोटी संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्यों के लिए प्रस्तावित सड़क कटिंग कार्य को शुरू करने की सूचना दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इन कार्यों के दौरान पत्थर और मलबा गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
आपातकालीन सेवाओं को छूट
हालांकि, जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन और आवश्यक आपूर्ति वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आपातकालीन स्थिति में सड़क को साफ रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की आवश्यक सेवा बाधित न हो।