लंबित बिजली बिल पर कट सकता है कनेक्शन, बहाली के लिए लगेगा 250 से 500 रुपये शुल्क
सरकाघाट विद्युत उपमंडल ने उपभोक्ताओं से लंबित बिजली बिल निर्धारित समय के भीतर जमा करने की अपील की है। भुगतान में देरी होने पर बिना पूर्व सूचना बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन की दोबारा बहाली के लिए उपभोक्ताओं को 250 से 500 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
मंडी/सरकाघाट
विद्युत उपमंडल सरकाघाट के सहायक अभियंता निशांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता अपने लंबित बिल समय पर जमा करवाएं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने की स्थिति में विभाग संबंधित उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बिना पूर्व सूचना काट सकता है। इससे उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ अतिरिक्त आर्थिक भार भी उठाना पड़ सकता है।
सहायक अभियंता के अनुसार, कनेक्शन कटने के बाद उसे दोबारा चालू करवाने के लिए 250 से 500 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान विद्युत बोर्ड कार्यालय में या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। विभाग ने समय पर भुगतान कर कनेक्शन कटने और बहाली शुल्क से बचने की अपील की है।