सिरमौर में परिणाम घोषित होने तक हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लागू
Himachalnow / नाहन
जिला सिरमौर में पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव परिणाम घोषित होने तक इस आदेश को प्रभावी रहने के निर्देश दिए हैं।
नाहन
चुनाव प्रक्रिया के दौरान हथियारों पर प्रतिबंध लागू
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत चुनाव घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक जिला सिरमौर की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा बलों और निर्धारित श्रेणियों को छूट
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, होम गार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुरक्षा गार्ड तथा कानून-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात अन्य अधिकृत व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों को भी उनकी खेल गतिविधियों के तहत हथियार उपयोग की अनुमति रहेगी।
मतदान केंद्रों पर हथियार ले जाने पर सख्त रोक
निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को मतदान केंद्र परिसर में हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केवल पुलिस कर्मियों और अधिकृत सुरक्षा बलों को ही इस क्षेत्र में हथियार रखने की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।