सोलन के कण्डाघाट ब्लॉक में ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी
Himachalnow / सोलन
सोलन जिले के विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों के लिए आरक्षण अधिसूचना जारी की गई है। पंचायत चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पदों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है।
सोलन
अधिसूचना जारी
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 के अंतर्गत विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पदों का निर्धारण किया गया है।
पहले समूह की पंचायतों का आरक्षण
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बांजणी, बाशा और बीशा में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला, सैंज और छावशा में अनुसूचित जाति, चायल और देलगी में अनारक्षित, धंगील में अनारक्षित तथा हिन्नर में अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इन पंचायतों में निर्धारित श्रेणियों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
दूसरे समूह की पंचायतों का वर्गीकरण
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रहेड़ में प्रधान पद अनारक्षित, जधाणा और मही में महिला, झाझा और काहला में अनारक्षित, कनैर में अनुसूचित जाति महिला, क्वारग में अनारक्षित, कोट में अनुसूचित जाति तथा ममलीग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। इन पंचायतों में भी अधिसूचना के अनुसार ही पदों पर चुनाव प्रक्रिया लागू होगी।
अन्य पंचायतों का आरक्षण विवरण
अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायत नगाली, सायरी में प्रधान पद अनारक्षित, पौधना, सकौड़ी, सतडोल, सिरीनगर, वाकना, घाट कुम्हाला और बशील में महिला वर्ग के लिए आरक्षित, जबकि तुन्दल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। सभी पंचायतों में संबंधित श्रेणियों के अनुसार ही निर्वाचन प्रक्रिया संचालित की जाएगी।