सोलन में 31 अगस्त तक निजी निर्माण और पहाड़ी कटान पर प्रतिबंध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
सोलन जिला प्रशासन ने मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निजी विकास से जुड़े निर्माण कार्यों और पहाड़ियों के कटान पर 31 अगस्त 2026 तक प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार कार्य इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
सोलन
जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश मानव सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध
आदेशों के अनुसार निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, निर्माण गतिविधियों तथा गैर-आवश्यक कार्यों से संबंधित सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर जिला सोलन में प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इन कार्यों को मिलेगी छूट
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आपातकालीन सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े आवश्यक कार्यों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे आदेश
जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। संबंधित विभागों और एजेंसियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
