22 अगस्त को राज्य लोक अदालत और 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
चंबा में लंबित मामलों के त्वरित एवं आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण के उद्देश्य से 22 अगस्त 2026 को राज्य लोक अदालत तथा 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने पात्र पक्षकारों से अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
22 अगस्त को चैक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
चंबा: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा एकांश कपिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला चंबा की सभी अदालतों में 22 अगस्त, 2026 को राज्य लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत चैक अनादरण (चैक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों की होगी सुनवाई
उन्होंने बताया कि 12 सितम्बर, 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक ऋण एवं वसूली, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं मजदूरी, विद्युत एवं जल बिल, भूमि विवाद सहित अन्य समझौतायोग्य मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत से समय और धन दोनों की होगी बचत
सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ विवादों के स्थायी समाधान का अवसर मिलता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने और इस व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।