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सरकारी स्कूलों में प्रवेश पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, सीजेपी की मुहिम प्रभावित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 20 Hours Ago • 1 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर लागू पाबंदियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इन आदेशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं किया, जिससे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को झटका लगा है। दोनों राज्यों के स्कूलों में पत्रकारों, यूट्यूबरों, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के प्रवेश, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित प्रतिबंध लागू रहेंगे।

नई दिल्ली

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने प्रिया मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिका में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभागों द्वारा सरकारी स्कूलों में प्रवेश तथा तस्वीरें और वीडियो बनाने को लेकर जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इन प्रतिबंधों को निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के संदर्भ में रद्द करने की मांग की थी।

दोनों राज्यों में अनुमति अनिवार्य

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 16 अगस्त, 2026 को आदेश जारी कर सरकारी स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले प्रधानाध्यापक की पूर्व अनुमति अनिवार्य की थी। स्कूल में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए लिखित अनुमति लेने का प्रावधान भी किया गया था। उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त को जारी आदेश के तहत बाहरी लोगों और सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के प्रवेश तथा वीडियो बनाने पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद दोनों शिक्षा विभागों के ये आदेश प्रभावी रहेंगे।

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