सिरमौर जिले की नायापंजौड पंचायत में बड़े प्रशासनिक कदम के तहत प्रधान लायक राम को पद से हटा दिया गया है। उन पर 6.43 लाख रुपये की वसूली का आदेश हुआ और छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगी।
शिलाई
प्रधान पद से हटाए गए लायक राम
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने लायक राम को कर्तव्यों के निर्वहन में ‘अवचार’ (दुर्व्यवहार) का दोषी पाया। इसके बाद उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाने का आदेश जारी हुआ।
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छह साल तक चुनाव पर रोक
आदेश के मुताबिक, लायक राम अगले छह वर्षों तक किसी भी पंचायत पद पर निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की सख्ती को दिखाता है।
धनराशि जमा करने के निर्देश
लायक राम को 6,43,969 रुपये की दुरुपयोग की गई राशि पंचायत निधि खाते में वापस जमा करने के आदेश दिए गए। साथ ही नकद राशि, अभिलेख और पंचायत से जुड़ा अन्य सामान सचिव को सौंपने को कहा गया।
कड़ा संदेश प्रशासन का
यह कार्रवाई दर्शाती है कि वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
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