बिना लाइसेंस बंदूक रखने पर मामला दर्ज, घर से टोपीदार बंदूक बरामद
शिलाई क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज
हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिलाई
शिलाई थाना क्षेत्र के रोहनाट में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से बिना लाइसेंस की टोपीदार बंदूक बरामद की है। मामले में आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार 12 जून को रोहनाट पुलिस ने संत राम निवासी गांव गुमराह, डाकघर कोटी बौंच, तहसील शिलाई के घर की नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान मकान के एक कमरे में बिस्तर के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद हुई।
मौके पर आरोपी उक्त हथियार का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिलाई थाना में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया।
जिला पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा आगामी जांच की जा रही है।