ऊना में नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन का विस्तार, दयाल स्वीट्स तक लागू हुआ प्रतिबंध
ऊना शहर में यातायात और वेंडिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन का दायरा बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल के आदेशों के अनुसार अब डीसी चौक से दयाल स्वीट्स, रक्कड़ कॉलोनी तक का पूरा सड़क मार्ग प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल होगा।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
इससे पहले डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक के सड़क मार्ग को नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत पहले जारी आदेशों का विस्तार करते हुए अब प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा दयाल स्वीट्स, रक्कड़ कॉलोनी तक बढ़ाई गई है।
प्रशासन के अनुसार विस्तारित सड़क खंड पर भी पूर्व आदेशों में निर्धारित सभी प्रावधान, शर्तें और दंड संबंधी नियम लागू रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, नगर निगम, एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।