Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
ऊना जिले में पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अब लोग केवल वाजिब कारणों (औद्योगिक, कृषि, या आपातकालीन उपयोग) पर ही प्रमाणित कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे।
क्या हैं नए नियम?
✅ स्वीकृत और प्रमाणित कंटेनरों में ही पेट्रोल-डीजल मिलेगा।
✅ खुले कंटेनरों (जैसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि) में बिक्री सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।
✅ खरीदार को वैध कारण और आवश्यकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
✅ पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के तहत ही वितरण होगा।
✅ पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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क्यों लिया गया यह फैसला?
यह आदेश जिले में पेट्रोल-डीजल की अवैध पैकेजिंग और अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए लागू किया गया है। इससे अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध भंडारण पर रोक लगेगी।
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