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बिलासपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य ई-केवाईसी, नहीं करने पर पेंशन होगी बंद

By हिमांचलनाउ डेस्क नाहन Published: 17 Feb 2026, 6:42 PM | Updated: 14 Mar 2026, 11:33 AM 1 min read

जिला बिलासपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 28 फरवरी से पहले अपनी ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। निर्धारित तिथि तक सत्यापन न कराने पर पेंशन स्थायी रूप से बंद की जाएगी।

बिलासपुर

1328 लाभार्थियों ने अब तक नहीं करवाई ई-केवाईसी

जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। वर्तमान में 1328 ऐसे पेंशन लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है।

उन्होंने कहा कि इन लाभार्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि निर्धारित तिथि के बाद भी ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती है, तो संबंधित पेंशनर की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होगी।

कहां और कैसे करवाएं सत्यापन

लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

यदि किसी पेंशनभोगी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित है, तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

सहायता के लिए संपर्क करें संबंधित अधिकारी

ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

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