अदालत ने नगर निगम पालमपुर को लगाया 12,500 रुपए का जुर्माना, यह है वजह…..
HNN/ कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित नगर निगम पालमपुर को अदालत ने पानी की आपूर्ति न करने पर 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने लगाया है। नगर निगम पालमपुर को आदेश जारी किए गए है कि विशाल जरियाल की ओर से पानी लाने के लिए खर्च किए गए 12,500 रुपये 45 दिन के भीतर दिए जाएं।
इसके साथ ही जल्द कनेक्शन भी बहाल करना होगा। जब तक कनेक्शन बहाल नहीं होता, तब तक निगम को रोजाना 100 रुपए विशाल को देने होंगे। आयोग ने नगर निगम पालमपुर को यह भी आदेश दिए हैं कि उन्हें पांच हजार रुपए जुर्माना और साढ़े सात हजार रुपए अदालती शुल्क के रूप में भी अदा करने होंगे।
जानकारी के मुताबिक, विशाल जरियाल निवासी वार्ड नंबर चार आइमा नगर निगम पालमपुर ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी मां के नाम की जमीन पर पेयजल कनेक्शन एवं नल लगवाया था। कुछ साल पहले उनकी मां की मौत हो गई। जब नल लगाया था तो उस समय आइमा पंचायत थी, फिर नगर निगम बन गया।
इसी साल किसी ने तथ्यहीन शिकायत की और बिना तथ्यों की जांच करते हुए नगर निगम प्रशासन ने उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। इसके चलते पानी की आपूर्ति के लिए तब से अब तक वह पैसे खर्च करके पानी के टैंक मंगवा रहे हैं। टैंक मंगवाने में वह अभी तक 12,500 रुपये खर्च कर चुके हैं।
अपने कनेक्शन की बहाली के लिए वह कई बार नगर निगम प्रशासन के पास भी गए, लेकिन उन्होंने नकार दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर नगर निगम पालमपुर को यह जुर्माना लगाया है।