अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को दस साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/किन्नौर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को दस साल के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान सेस राम निवासी जटेहर (खनाग), मेघ सिंह निवासी नरगाली (खनाग), ओम प्रकाश, निवासी गरुली (थुनाग) के रूप में हुई है।
बता दें मामला 25 जुलाई 2020 का है। जब पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्होंने तीनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति मुकाम पटवा कैंची (आनी) में अपने हाथ में थैला उठाए हुए ऊपर से सड़क की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने पुलिस की गाड़ी को देखा तो वह पीछे मुड़कर भागने लगा और थैले को झाड़ियों में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति को काबू किया और थैले की जांच की।
जांच के दौरान थैले से 2 किलो 260 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सेस राम बताया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान दो अन्य व्यक्ति भी इस मामले से संबंधित पाए गए जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। छानबीन पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल और जिला न्यायवादी सुंदर मणी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया ऊपर उक्त सज़ा सुनाई गई।