अफीम मामले में दो आरोपियों को दिया दोषी करार, 4 साल का कठोर कारावास
HNN/मंडी
जिला मंडी में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत में अफीम मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 4 साल के कठोर कारावास सहित 40 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान सुखदीप सिंह निवासी भादन थुहा फतेहगढ़ साहिब और गुरंजट सिंह निवासी माजरी किशन वाला डाकघर व तहसील अमरोहा जिला फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 24 दिसंबर 2017 का है जब पुलिस की टीम ने पुंघ क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान उन्होंने सुंदरनगर की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका। जब कार चालक से कागजात दिखाने को कहा गया तो कार में बैठे व्यक्ति घबरा गए। जिसके बाद पुलिस की टीम ने शक के आधार पर कार की जांच की।
जांच के दौरान कार के डैशबोर्ड में रखे एक पॉलिथीन बैग से 383 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिसके बाद उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने की।
उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 4 साल के कठोर कारावास सहित 40 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 4 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।