Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
उपायुक्त ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए आदेश
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ऊना जिले में अब हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना दोपहिया और अन्य वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को और बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लागू किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं और निगरानी के निर्देश
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। साथ ही, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंप पर स्थित सार्वजनिक शौचालय नियमित रूप से साफ किए जाएं और आम जनता के लिए यह सेवा निःशुल्क हो। अगर किसी प्रकार की शिकायत, जैसे शौचालय में ताले लगाने या पाबंदी लगाने की सूचना मिली, तो संबंधित पेट्रोल पंप संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतें जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01975-225045, 225046, 225052 या टोल फ्री नंबर 1077 पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
आदेश न मानने पर कार्रवाई
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा और जनहित से जुड़े इन निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें ताकि जिले में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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