श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। यह आदेश 22 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
बिलासपुर
धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, तेजधार हथियार या अन्य खतरनाक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
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श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश विशेष रूप से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेला अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इस आदेश में पुलिस बल को छूट प्रदान की गई है।
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