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मतदान व प्री पोलिंग के दिन मीडिया में प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए…

PRIYANKA THAKUR • 7 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN / बिलासपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज रॉय ने बताया कि विधानसभा के लिए मतदान के दिन और प्री पोलिंग के दिन प्रिंट मीडिया में प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से सर्टिफाइड करवाना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रचार विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व, उसका जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान से एक दिन पहले 11 नवंबर को प्रिंट मीडिया में अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है तो इन दोनों दिनों के लिए उसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा।