उचित मूल्य की दुकान के पुनः आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित, 5 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन
विकासखण्ड झण्डुता की ग्राम पंचायत गेहडवीं के अंतर्गत छुमाण वार्ड नंबर-1 में उचित मूल्य की दुकान का पुनः आवंटन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को 5 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
बिलासपुर
झण्डुता विकासखण्ड में पुनः होगा दुकान का आवंटन
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर बृजेन्द्र पठानिया ने बताया कि ग्राम पंचायत गेहडवीं के तहत गांव छुमाण वार्ड नंबर-1 में उचित मूल्य की दुकान का पुनः आवंटन किया जाना है। इच्छुक आवेदक 5 मार्च तक https://emerginghimachal.hp.gov.in/backoffice/site/login पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज
आवेदन के साथ दसवीं तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/नगर परिषद द्वारा जारी वार्ड प्रमाण पत्र, बीपीएल/ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र, सार्वजनिक संस्थान या सहकारी सभा के पंजीकरण दस्तावेज, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, परिवार में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी या राजनीतिक पद पर न होने का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश-2019 के तहत शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने पर पीपीओ या डिस्चार्ज बुक, दुकान स्थल का सत्यापित साइट मैप तथा दुकान के संचालन हेतु स्वामित्व या किरायानामा भी संलग्न करना आवश्यक है।
विशेष श्रेणियों को भी अवसर
एकल नारी, विधवा जो स्वयं बच्चों का पालन-पोषण कर रही हों तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो दुकान संचालन में सक्षम हों, भी आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा व चयन प्रक्रिया
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्राप्त आवेदनों की मेरिट सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के कार्यालय में कार्य दिवसों के दौरान संपर्क किया जा सकता है।