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ऊना जिले में नए साल की पूर्व संध्या पर शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठान रात्रि 12 बजे तक ही रहेंगे खुले

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 31 Dec 2025 • 1 Min Read

31 दिसंबर को ऊना जिले में शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

विशेष छूट के समय में किया गया संशोधन

ऊना जिले में 31 दिसंबर को शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को दी गई विशेष छूट में आंशिक संशोधन किया गया है। अब जिले में स्थित बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट सहित सभी शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठान मध्यरात्रि 12 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। इससे पहले इन प्रतिष्ठानों को देर रात्रि 1 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई थी।

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया कैरिजेंडम

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल द्वारा जारी कैरिजेंडम के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में यह संशोधन किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यह विशेष छूट केवल 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक ही मान्य होगी।

भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों को राहत

आदेशों के अनुसार, भोजन परोसने वाले अन्य सभी प्रतिष्ठान 31 दिसंबर को देर रात्रि 1 बजे तक खुले रह सकेंगे। हालांकि 1 जनवरी से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी।

1 जनवरी से पुराने आदेश होंगे लागू

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी से शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे बंद करने सहित पूर्व में जारी सभी शर्तें और प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों और लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिनियमों और नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।