ऊना नगर निगम ने तंबाकू उत्पाद बिक्री लाइसेंस की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई
तंबाकू व निकोटीन उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए नगर निगम ऊना ने बड़ी राहत दी है। लाइसेंस आवेदन और नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है ताकि व्यापारी समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकें।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
लाइसेंस आवेदन अवधि बढ़ाई गई
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत अब सभी दुकानदार 30 नवंबर तक तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और निकोटीन उत्पादों का लाइसेंस बनवा या नवीनीकृत कर सकेंगे।
अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही लाइसेंस जारी होंगे। बिना लाइसेंस बिक्री पर दंड सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों से समय पर आवेदन का आग्रह
नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि विस्तारित तिथि का लाभ उठाते हुए अपने लाइसेंस संबंधी सभी कार्य समय पर पूरे करें।