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ऊना जिला प्रशासन ने हालिया गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी लाइसेंसधारकों को 26 नवंबर तक अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कराने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने पर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सख्त कदम
डीसी ऊना जतिन लाल ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हथियार लाइसेंसधारकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी लाइसेंसधारी व्यक्तियों को अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर के पास 26 नवंबर तक जमा करवाने होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

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गोलीबारी की घटनाओं के बाद लिया गया निर्णय
हाल ही में जिले में हुई गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए जिलादंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जमा करने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस थाने और अधिकृत डीलर रिसिप्ट जारी कर सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। आदेश समाप्त होने के बाद जमा किए गए हथियार वापस कर दिए जाएंगे।

स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा के बाद उठाया कदम
डीसी और एसपी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने जिले में मौजूद सभी लाइसेंसी हथियारों की स्थिति की समीक्षा की थी। कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी लाइसेंसधारकों से हथियार और गोला-बारूद जमा कराए जाएं। इसी सिफारिश के आधार पर यह आदेश जारी किया गया।

कुछ श्रेणियों को मिलेगी छूट
यह आदेश सशस्त्र बलों, पैरामिलिट्री, पुलिस, होम गार्ड्स, बैंक सुरक्षा गार्ड्स और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वालों के लिए पुलिस खतरे की स्थिति की गहन जांच करेगी। जिन व्यक्तियों पर तत्काल खतरा प्रमाणित होगा, उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी।

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