हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मुफ्त और रियायती यात्रा सुविधा से जुड़े यात्रियों के लिए HIMBUS कार्ड पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2026 से केवल वैध कार्ड धारक ही एचआरटीसी बसों में रियायती या निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकेंगे।
शिमला
समयसीमा बढ़ी, पंजीकरण अनिवार्य
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
राज्य सरकार के निर्देश पर एचआरटीसी ने HIMBUS कार्ड पास के पंजीकरण की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त और रियायती यात्रा श्रेणी में आने वाले सभी पात्र नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर अपना पंजीकरण पूरा कर वैध कार्ड बनवाना होगा। प्रबंध निदेशक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार तय तिथि के बाद बिना कार्ड किसी को भी रियायती सुविधा नहीं मिलेगी।
1 अप्रैल से सख्ती लागू
परिवहन निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वही यात्री मुफ्त या रियायती यात्रा कर सकेंगे जिनके पास वैध HIMBUS कार्ड होगा। समयसीमा के बाद सामान्य किराया ही देय होगा। निगम ने अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
ऑनलाइन और लोकमित्र केंद्रों में सुविधा
लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल https://buspassonline.hrtchp.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके अलावा प्रदेश के बस अड्डों और लोकमित्र केंद्रों में भी हिम बस कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोकमित्र केंद्रों पर प्रति आवेदन 25 रुपये सेवा शुल्क लिया जाएगा।
शुल्क और वैधता
हिम बस कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क 236 रुपये (जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है और यह एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। दूसरे वर्ष के नवीनीकरण के लिए 150 रुपये तथा जीएसटी शुल्क देना होगा। महिलाओं सहित अन्य पात्र श्रेणियों को रियायती यात्रा का लाभ इसी कार्ड के माध्यम से मिलेगा।
जागरूकता के निर्देश
निगम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इस व्यवस्था के बारे में जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी सुविधा से वंचित न रह जाए।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group