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कंप्यूटर, ट्यूशन सेंटर, पीजी और पुस्तकालयों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

NEHA • 5 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने कहा कि मंडी जिले में कंप्यूटर कोर्स, कोचिंग, ट्यूशन कक्षाएं, पीजी और पुस्तकालय संचालकों को अपने संस्थानों का पंजीकरण श्रम विभाग में करवाना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण के बाद संस्थानों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित करना होगा और निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और संस्थानों को अपने संस्थान का पूरा विवरण, फैकल्टी की योग्यता, शुल्क संरचना और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बाद में श्रम विभाग इन विवरणों की सत्यता की पुष्टि करेगा।