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काँगड़ा में वाहन दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी को उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

PARUL • 18 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/काँगड़ा

धर्मशाला में उपभोक्ता फोरम ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित 1,03,626 रुपये की राशि का भुगतान किया जाए।

इसके साथ ही, 20,000 रुपये न्यायालय शुल्क और 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे। यह फैसला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्यों नारायण ठाकुर और आरती सूद ने सुनाया।मामले के अनुसार, संदीप कुमार निवासी ग्राम बांध डाकघर भंगवार जिला कांगड़ा ने एक नया सामान ढोने वाला वाहन खरीदा था और इसका बीमा ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से 7 अगस्त 2023 को 19,805 रुपये में करवाया था।

वाहन 16 फरवरी, 2024 को सकरी नगरोटा सूरियां के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसकी मरम्मत में 7,500 रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने वाहन के नुकसान को लेकर बीमा राशि देने से मना कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।