HNN/ नाहन
जिला बाल सरंक्षण कार्यालय सिरमौर तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी पच्छाद के संयुक्त तत्त्वाधान से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गलानाघाट में पोक्सो एक्ट तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्य कानूनों बारे एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रारंभ में पच्छाद बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपक चौहान ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके बाद लीगल कम प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद शमीम ने जिला बाल सरंक्षण इकाई सिरमौर का परिचय दिया तथा इसकी कार्यकारिणी के बारे में बताया। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर मोहम्मद शमीम ने बच्चों को गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध, अधिनियम 1994, पॉक्सो अधिनियम संशोधित 2019, किशोर न्याय संशोधित 2021 अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम व बाल विवाह निषेध अधिनियम और साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी।
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साथ ही उन्होंने बच्चो को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी भी दी। डॉ. आयुर्वेदा नितिका शर्मा तथा पर्यवेक्षक मीरा ठाकुर ने बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी दी। आउट रीच वर्कर आइशा ने फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप तथा दत्तक ग्रहण के बारे मे जानकारी दी। साथ ही चाइल्ड हेल्प लाइन तथा 1098 के बारे मे विस्तार से बताया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य सतिश कुमार राणा ने जिला बाल सरंक्षण विभाग द्वारा बच्चों को दी गई जानकारी को अपने तक न रख कर समाज मे जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य ने बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल सरंक्षण कार्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग व अन्य अधिकारी का इस शिविर का आयोजन के लिए धन्यवाद किया।
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