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गाड़ी की टक्कर से व्यक्ति की मौत के मामले में चालक को 2 साल का कारावास

Ankita • 24 Aug 2024 • 1 Min Read

HNN/ किन्नौर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बृन्देश कुमार को दुर्घटना केस में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 2 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपय जुर्माने की सजा सुनाई।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 13 मार्च, 2017 को समय करीब 3 बजे मदन देव (मृतक) व सुषमा देवी गांव नेहरा में दुकान के सामने धूप सेक रहे थे। उसी समय एक ऑल्टो कार नं. (एचपी 06ए-7273) जिसको आरोपी बृन्देश कुमार पुत्र गोपाल दत्त शर्मा गांव नेहरा डाकघर बाहली तहसील रामपुर जिला शिमला चला रहा था।

कार नेहरा की ओर से तेज रफ्तारी में आई तथा सुषमा देवी को टक्कर मारने के बाद मदन देव को गाड़ी के साथ घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सुषमा देवी 4 से 5 फुट नीचे की तरफ गिर गई और दोनों को काफी चोटें लगीं। दोनों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल ले गए। जहां पर मदन देव की उपचार के दौरान मौत हो गई।

इस बारे में थाना रामपुर में मामला दर्ज किया गया। मामले की तफ्तीश पुलिस कर्मी इश्वर सिंह ने अमल में लाई। ट्रायल के दौरान कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने यह माना कि आरोपी बृन्देश कुमार तेज रफ्तारी व लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।