जिला बिलासपुर में लगातार बारिश और गोविंद सागर झील के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
बिलासपुर
50 मीटर की परिधि में सीमित लोग
जारी आदेशों के अनुसार झील किनारे मूर्ति विसर्जन के समय 50 मीटर की परिधि में केवल 2 से 3 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। अधिक भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
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सिर्फ सुरक्षित और चिन्हित स्थल पर विसर्जन
मूर्ति विसर्जन केवल चिन्हित और सुरक्षित स्थलों पर ही किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस और गृह रक्षक मौजूद रहेंगे। किसी को भी झील के गहरे हिस्सों या अनधिकृत क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
कड़े प्रावधान और कानूनी कार्रवाई
आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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