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घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव के दौरान 5 से 9 अप्रैल तक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी

PRIYANKA THAKUR 26 Mar 2026 Edited 26 Mar 1 min read

Himachalnow / बिलासपुर

घुमारवीं में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। 5 से 9 अप्रैल तक क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी।

बिलासपुर

ग्रीष्मोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त

राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव के मद्देनजर पुलिस थाना घुमारवीं क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस आदेश के अनुसार 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार या तेजधार हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई, सुरक्षा बलों को छूट

जारी आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा, जबकि सशस्त्र सुरक्षा बलों को इससे छूट प्रदान की गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह कदम ग्रीष्मोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।