चरस के दोषी को 2 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ किन्नौर
अतिरिक्त जिला एवं स्तर न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दीपक कुमार को 2 साल कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 4 जनवरी, 2022 को पुलिस पार्टी गश्त पर रवाना थी। तो
इस दौरान करीब 1.45 बजे रात बड़ा नाला (आनी) नामक स्थान एक व्यक्ति पीठू बैग उठाए पैदल जा रहा था। जिसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दीपक कुमार निवासी कांगड़ा बताया।
वह घबराया हुआ था। पुलिस ने उसके द्वारा उठाए गए बैंग को चेक किया तो उसमें से काले रंग का पदार्थ चरस बरामद हुआ, जो तोलने पर 150 ग्राम पाया गया। जिसके बाद इसका थाना आनी में मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत में कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 2 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।