HNN/मंडी
जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश दो) मंडी की अदालत ने चरस मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास सहित दो लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान देशराज के रूप में हुई है। जबकि दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जिनकी पहचान प्रदीप कुमार निवासी गांव थर्मी और पेप चंद निवासी सोझा तहसील करसोग जिला मंडी के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 23 मार्च 2021 का है। जब एसआइयू टीम मंडी सरकारी वाहन में करसोग उपमंडल के सनारली केलोधार कोटलू और सराहन मार्ग पर गश्त कर रहे थे। जब वह थर्मी से कुछ आगे पहुंचे तो वहां महोग को जाने वाली एक कच्ची सड़क पर बनी पुली पर तीन लोग बैठे हुए थे और उन्होंने अपने आगे एक बोरी रखी हुई थी। इसी दौरान गाड़ी में पुलिस टीम को देख दो लोग जंगल की ओर जाने वाली एक पगडंडी की ओर भाग गए थे। जबकि तीसरा व्यक्ति बोरी उठा जंगल की ओर भागे दो लोगों के पीछे भागने लगा।
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शक के आधार पर एसआईयू टीम ने उनका पीछा किया और उसे थोड़ी दूर पकड़ लिया। जब एसआईयू के अधिकारियों ने बोरी को खोला तो उसमें दो कैरी बैग मिले थे। एक बैरी बैग में छह किलो 50 ग्राम और दूसरे में तीन किलो 642 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया।
जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर किया था। अदालत में अभियोग साबित करने के लिए 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को20 साल कठोर कारावास सहित दो लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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