चरस तस्करी मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/कुल्लू
जिला में विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो हरीश शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी को दस साल के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान पन्ना लाल निवासी कुहन डाकघर जिभी तहसील बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई है। बता दें मामला 14 नवंबर 2017 का है। जब पुलिस की टीम त्रिवेणी माता मंदिर के पास सिकलीधार ग्राम पंचायत तलाड़ा में मौजूद थी।
इस दौरान एक व्यक्ति पैदल उनकी ओर पिट्ठू बैग लेकर आ रहा था। तभी वह पुलिस को सामने देख घबरा गया। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग की जांच की और बैग से 5 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद उन्होंने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का चालान जिला अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो ने आरोपी पन्ना लाल दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।