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चेक बाउंस मामले में अदालत का बड़ा फैसला, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में…

PRIYANKA THAKUR • 28 Jan 2023 • 1 Min Read

HNN / मंडी

चेक बाउंस मामले में अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में फेरबदल करते हुए दोषी का जुर्माना बढ़ाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने पंद्रह हजार की जगह 3,95,000 रुपये जुर्माना शिकायतकर्ता को अदा करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा की जाएगी।

यह था पूरा मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने दो लाख की राशि उससे उधार ली हुई थी। जब उसने आरोपी से पैसे वापिस मांगे तो उसने दो लाख का एक चेक जारी किया। जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता द्वारा भेजे नोटिस मिलने के बाद भी राशि अदा नहीं की। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दायर की।

अधीनस्थ न्यायलय के फैसले के बाद शिकायतकर्ता ने अपीलीय अदालत में अपील दायर करके चेक की राशि अदा किए जाने की गुहार लगाई थी। अपीलीय अदालत ने शिकायतकर्ता की अपील को स्वीकारते हुए अपने फैसले में 9 प्रतिशत ब्याज दर की 1,89,912 की राशि को चेक राशि में शामिल करते हुए दोषी पर कुल 3,95,000 की राशि का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।