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चेक बाउंस मामले में 2 दोषियों को दो साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 8 Mar 2024 • 1 Min Read

HNN/ऊना

जिला ऊना में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर 2 अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दो दोषियों को दो साल के कारावास सहित 1 लाख 66 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मुनीष कुमार और राजीव कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता सुशीला देवी पत्नी नायब सूबेदार कश्मीर सिंह निवासी गांव कुठेडा खैरला, तहसील अंब को आरोपियों ने साल 2015 में अपनी कंपनी में दो हजार रुपये प्रतिमाह तीन साल के लिए जमा करवाने को कहा था तथा उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 84,600 रुपये ब्याज सहित देने का वादा किया था।

सुशीला देवी ने दोनों की कंपनी में उनके विश्वास पर हर महीने दो हजार रुपये प्रतिमाह जमा करवाए तथा मैच्योरिटी होने पर दोनों दोषियों ने सुशीला देवी से कागजात लेकर उसे 83,140 रुपये का 15 जुलाई 2018 को चेक दिया था। लेकिन जब सुशीला देवी ने चेक को क्लीरेंस के लिए बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त रुपये न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

जिसके बाद सुशीला देवी ने अपने वकील के माध्यम से दोषियों को एक लीगल नोटिस जारी किया तथा साल 2018 में अदालत में केस दायर किया। अदालत में मामले की पैरवी करने वाले संदीप एस चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।