चेक बाउंस होने पर अदालत ने दोषी को सुनाई कैद की सजा

4.95 लाख व 55 हजार रुपए हर्जाना भरने के दिए आदेश

HNN / मंडी

जिला मंडी में अदालत ने चेक बाउंस होने पर दोषी को 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोषी को 55 हजार रुपए व रेत बजरी के 4.95 लाख रुपए हर्जाना भरने के आदेश भी दिए हैं। यदि दोषी हर्जाने को नहीं भरता है तो उसे डेढ़ माह की और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गौरतलब हो कि अशोक कुमार ने विजय कुमार को भवन निर्माण के लिए 4.95 लाख रुपए की रेत बजरी उधार दी थी। बार-बार पैसे मांगने पर विजय ने अशोक कुमार को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का 4.95 लाख का एक चेक दिया। जब अशोक ने चेक को अपने खाते में डाला तो पाया कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे जिसके चलते बैंक ने चैंक को वापस कर दिया।

उसके बाद परेशान होकर अशोक ने मंडी की अदालत में केस दायर किया और उसके बाद दोषी पाए जाने पर विजय कुमार को अदालत ने सजा सुनाई।


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