धर्मशाला
PIT NDPS एक्ट के तहत आरोपी को किया गया डिटेन, नशा तस्करों के लिए बड़ा संदेश
लगातार नशा तस्करी में संलिप्त था आरोपी
किरण कुमार, जो सकोह (तहसील धर्मशाला) का निवासी है, लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल छह मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
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PIT NDPS एक्ट के तहत सरकार की सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार ने आरोपी की लगातार गैरकानूनी गतिविधियों को देखते हुए, उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत किरण कुमार को तीन महीने के लिए जेल में डिटेन करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह फैसला राज्य की डिटेनिंग अथॉरिटी द्वारा लिया गया है।
नशा तस्करों को रोकने की दिशा में ठोस कदम
यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि सरकार नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरत रही। ऐसे फैसले समाज में नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश देने का कार्य करते हैं और अन्य तस्करों को भी चेतावनी देते हैं।
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