HNN/ मंडी
मंडी जिला के बालीचौकी उपमंडल के बाजार में पुराने पुलिस चौकी भवन से जीरो चौक व बस स्टैंड तक के स्ट्रेच को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है। वहां सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है।
इसे लेकर जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक बालीचौकी में पुराना पुलिस चौकी भवन से जीरो चौक व बस स्टैंड तक का स्ट्रेच ‘नो पार्किंग जोन’ रहेगा।
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इस यातायात व्यवस्था को लेकर यदि लोगों की कोई आपत्ति हो तो वे अगले एक माह के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय मंडी में दे सकते हैं। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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