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जिले में 5 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित, धारा-144 लागू

PRIYANKA THAKUR • 10 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN / काँगड़ा

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिले में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से इकट्ठे होने और जन सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध 10 नवंबर को सायं 5 बजे से 13 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेगा।

हालांकि ये आदेश आर्म्ड, पैरा मिलिट्री फोर्स, गृह रक्षकों, पुलिस के जवानों, राष्ट्रीकृत और शड्यूल कमर्शियल बैंकों के गार्ड्स सहित कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव को लेकर अंतिम 48 घंटों में घर-घर प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत कांगड़ा जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थाे की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी।

इसके साथ जिले में मतदान केंद्रों के तीन किलोमिटर के दायरे में आने वाले राज्य से लगते क्षेत्रों में भी शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसको लेकर उनके द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।