टाहलीवाल चौक सहित प्रमुख सड़कों पर नो पार्किंग व नो वेंडिंग जोन लागू, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू


टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। नए आदेशों के तहत कई प्रमुख सड़क खंडों पर पार्किंग और वेंडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।


ऊना/वीरेंद्र बन्याल

यातायात सुधार के लिए प्रशासन का निर्णय

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल हरोली के अंतर्गत टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाहलीवाल चौक और आसपास के प्रमुख सड़क खंडों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत जारी यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।

अवैध पार्किंग और वेंडिंग पर रोक

उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग और अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात बाधित हो रहा था, जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा और सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ रहे थे। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि क्षेत्र में सुचारू आवागमन और जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इन मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

आदेशों के अनुसार टाहलीवाल चौक से केसीसी बैंक तक (टाहलीवाल–संतोषगढ़ मार्ग) सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन रहेगा। इस मार्ग पर बसों के ठहराव के लिए एसबीआई बैंक टाहलीवाल के सामने स्थित रेन शेल्टर के समीप निर्धारित बस स्टैंड का उपयोग किया जाएगा।

इसी प्रकार टाहलीवाल चौक से होटल केपी तक (टाहलीवाल–अमराली मार्ग) को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर बसें जय श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिन्हित बस स्टैंड पर रुकेंगी।

अन्य सड़कों पर भी लागू आदेश

टाहलीवाल चौक से हिमालयन ऑटो सर्विस सेंटर तक (टाहलीवाल–बाथड़ी रोड) सड़क खंड को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। यहां एसबीआई बैंक के समीप और शर्मा स्वीट शॉप, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिन्हित बस स्टैंड निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त टाहलीवाल चौक से शर्मा दैनिक जरूरतों की दुकान तक (टाहलीवाल–हरोली रोड) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर जय मां एंटरप्राइजेज, मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप यात्रियों के लिए बस स्टैंड निर्धारित किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।